PM Kisan Maandhan Yojana: 60 साल की उम्र के बाद बिना किसी कागजी कार्रवाई के 3000 रुपये पेंशन पाएं

 सरकार ने किसानों को उनके बुढ़ापे में मदद करने के लिए पीएम किसान मानधन योजना शुरू की। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच का कोई भी किसान निवेश कर सकता है और यदि आपके पास पहले से ही पीएम किसान के तहत खाता है, तो आपको कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी!


60 की उम्र के बाद पाएं 3000 रुपये पेंश


उम्रदराज़ किसानों को बचाने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान निवेश कर सकता है। इस योजना के तहत किसानों को 3,000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 55 से 200 रुपये मासिक निवेश करना होगा। खाताधारक की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगी।

Documents Required for PM Maandhan Yojana पीएम मानदेय योजना के लिए कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता है?

  • आधार कार्ड
  • आईडी कार्ड
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण
  • बैंक खाता पासबुक
  • मोबाइल नंबर और
  • पासपोर्ट साइज फोटो।

पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

पात्र किसान को PM Kisan Maandhan Yojana के लिए आवेदन करने के लिए नजदीकी CSS (Common Service Canter) में जाना होगा। वहां, नामांकन प्रक्रिया में, आपको आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ अपना बचत बैंक खाता नंबर देना होगा। नकद में प्रारंभिक योगदान राशि Village Level Entrepreneur (VLE) को दी जाएगी।

फिर VLE प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि दर्ज करेगा। वह ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा, जिसमें बैंक खाता, मोबाइल नंबर, ई-मेल जैसे अद्यतन विवरण शामिल होंगे।

इसके अलावा सिस्टम स्वचालित रूप से ग्राहक की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा। सब्सक्राइबर को VLE को पहली सब्सक्रिप्शन राशि का नकद भुगतान करना होगा।